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New Vehicle Buy tips: अगर आप शोरूम से नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि बिना नंबर की गाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है. परिवहन विभाग ने इसको लेकर एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं.

वैशाली. अब नई गाड़ियों को शोरूम से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के बाहर निकालना भारी जुर्माने का कारण बन सकता है. परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए यह साफ किया है कि बिना नंबर प्लेट के गाड़ियों को सड़क पर नहीं आने दिया जाएगा. वैशाली जिले में मोटरयान निरीक्षक राकेश कुमार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में कई नई गाड़ियां बिना HSRP और रजिस्ट्रेशन के पाई गईं, जिन पर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया गया. साथ ही, संबंधित डीलर की यूजर आईडी बंद कर दी गई और ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है.

परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO) और मोटरयान निरीक्षकों (MVI) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं जानी चाहिए. यदि ऐसी कोई गाड़ी सड़क पर चलती हुई पाई जाती है तो उसके लिए न सिर्फ वाहन मालिक, बल्कि वाहन डीलर और संबंधित पदाधिकारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे. विभागीय लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

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सड़क सुरक्षा के लिए उठाया गया है कदम
यह सख्त नियम सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है. बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों की पहचान सड़क दुर्घटनाओं के बाद बेहद मुश्किल हो जाती है, जिससे जांच में बाधा आती है. इसलिए HSRP को अनिवार्य किया गया है. सभी वाहन डीलरों को निर्देश दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने और नंबर प्लेट लगने के बाद ही गाड़ी डिलीवर की जाए. अभियान के तहत कई गाड़ियां जब्त की गई हैं और वाहन मालिकों से जुर्माना वसूला गया है.

अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें. बिना नंबर की गाड़ी चलाने पर आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है. ये फैसला सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है.

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Mohd Majid

with more than 4 years of experience in journalism. It has been 1 year to associated with Network 18 Since 2023. Currently Working as a Senior content Editor at Network 18. Here, I am covering hyperlocal news f…और पढ़ें

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खरीदने जा रहे हैं गाड़ी..तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो देना होगा जुर्माना



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