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किसी भी नई गाड़ी की प्लेट पर क्यों लिखा होता है A/F? अच्छे-अच्छे नहीं दे पाते जवाब


नई दिल्ली. आपने कई गाड़ियों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन की जगह A/F लिखा देगा होगा. कई बार इसके बारे में सोचा भी होगा कि इसका मतलब क्या है. लेकिन बहुत थोड़े ही लोग होंगे जो इसका मतलब जानते होंगे. आप पाएंगे कि जिन भी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर यह लिखा होगा वह अमूमन ब्रांड न्यू व्हीकल होते हैं. अभी तक उन गाड़ियों के लिए परमानेंट नंबर्स असाइन नहीं किए गए होते हैं. इसलिए उन नंबर्स की जगह A/F लिखा होता है.

लेकिन इतने से ये साफ नहीं होता कि इसका मतलब आखिर क्या है. आपको बता दें कि A/F उस रजिस्ट्रेशन नंबर से ही जुड़ा है जो अभी तक आया नहीं है. इसका मतलब होता है Applied For यानी वाहन के मालिक ने परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई कर दिया है.

क्यों जरूरी है ये लिखना
ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है. शोरूम से निकलने के बाद गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए. हालांकि, नई गाड़ियों के लिए आरटीओ से नंबर आने में थोड़ा समय लगता है. इसी चीज को दर्शाने के लिए A/F लिखा जाता है. ताकि सड़क पर गाड़ी चलाते समय वाहन मालिक पर कोई जुर्माना न लगाया जाए.

कब तक लगा सकते हैं A/F
नंबर प्लेट की जगह A/F लिखा होना तभी तक मान्य है जब तक आपके पास परमानेंट नंबर नहीं आता है. एक बार आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया उसके बाद आप इसे नंबर प्लेट पर नहीं लिख सकते. इसके लिए अमूमन 1 हफ्ते का वक्त दिया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि आरटीओ आमतौर पर 1 हफ्ते के अंदर आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इश्यू कर देता है. कई बार डीलरशिप की गलती के कारण वाहन चालक मुसीबत में फंस जाते हैं क्योंकि वह समय से रजिस्ट्रेशन नंबर वाहन चालक तक नहीं पहुंचा पाते. ऐसी परिस्थिति में आप आरटीओ के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

FIRST PUBLISHED : August 6, 2024, 18:57 IST



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