
Vehicle NCB Transfer: अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और अपने पुराने वाहन का इंश्योरेंस नो क्लेम बोनस (एनसीबी) का फायदा उठाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों को नो क्लेम बोनस तब मिलता है, जब उन्होंने पूरे साल के दौरान किसी भी प्रकार का क्लेम फाइल नहीं किया हो. यह लाभ ओन डैमेज (ओडी) प्रीमियम पर दिया जाता है और इससे नई पॉलिसी पर बड़ी बचत हो सकती है.
हर साल बढ़ता है एनसीबी का प्रतिशत
पॉलिसी लेने के पहले साल में एनसीबी शून्य होता है, लेकिन अगर आप कोई क्लेम नहीं फाइल करते हैं, तो यह हर साल बढ़ता जाता है. पहले साल क्लेम फाइल न करने पर आपको 20 फीसदी तक का एनसीबी मिलता है. दूसरे साल यह बढ़कर 25 फीसदी, तीसरे साल 35 फीसदी, चौथे साल 45 फीसदी और पांचवें साल यह अधिकतम 50 फीसदी तक पहुंच जाता है. यानी पांच साल तक बिना किसी क्लेम के आप अपने ओन डैमेज प्रीमियम पर आधी कीमत तक की छूट पा सकते हैं.
नो क्लेम बोनस कैसे ट्रांसफर करें?
एनसीबी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह वाहन से नहीं, बल्कि पॉलिसीधारक से जुड़ा होता है. इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं और नई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आप अपने एनसीबी को ट्रांसफर कर सकते हैं. हालांकि, यह केवल समान श्रेणी के वाहनों में ही लागू होता है. यानी अगर आप पुरानी कार बेचकर नई कार खरीद रहे हैं तो एनसीबी ट्रांसफर किया जा सकता है. लेकिन यह बाइक से कार या कार से बाइक के बीच ट्रांसफर नहीं होगा.
गाड़ी का मालिकाना हक बदलने पर एनसीबी नहीं होगा ट्रांसफर
यह बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि एनसीबी केवल उसी स्थिति में ट्रांसफर होता है, जब गाड़ी का मालिक वही व्यक्ति हो. अगर गाड़ी का ओनर बदलता है, तो एनसीबी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. इसलिए जब भी आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचें और नई गाड़ी खरीदें, तो एनसीबी ट्रांसफर का ध्यान जरूर रखें.
कैसे करें प्रक्रिया पूरी?
एनसीबी ट्रांसफर करने के लिए आपको अपनी पुरानी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी को रद्द कराना होगा और इंश्योरेंस कंपनी से एनसीबी प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा. इस प्रमाणपत्र को नई गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय प्रस्तुत करना होता है. यह एक आसान प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सतर्कता की जरूरत होती है.
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FIRST PUBLISHED : December 1, 2024, 16:57 IST



